11 दोषियों को फिर से सजा मिलने के बाद बिलकिस के खुशी के आंसू छलक गए.


पुणे न्यूज एक्सप्रेस

बिलकिस बानो के केस में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया. शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार के फैसले को पलट दिया और बिलकिस के दोषियों की सजा में छूट को रद्द कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस के दोषियों को फिर से सलाखों के पीछे भेजने को कहा.

शीर्ष अदालत से 11 दोषियों को फिर से सजा मिलने के बाद बिलकिस के खुशी के आंसू छलक गए.

उन्होंने कहा, ‘मैं पिछले डेढ़ साल में पहली बार मुस्कुराई हूं. मेरे लिए आज ही नया साल है. इस फैसले के बाद मैंने अपने बच्चों को गले लगाया. ऐसा लग रहा है कि जैसे पहाड़ के आकार का पत्थर मेरे सीने से उठ गया है और मैं फिर से सांस ले सकती हूं.’ बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के आदेश को रद्द कर दिया.

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SC ने गुजरात सरकार के फैसले को पलटा

शीर्ष अदालत ने बिलकिस के 11 दोषियों को 2 हफ्ते के अंदर गोधरा जेल के अधिकारियों के सामने फिर से आत्मसमर्पण करने को कहा. करीब 17 महीने पहले बिलकिस के इन 11 दोषियों की रिहाई हुई थी. बता दें कि 16 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार ने इन्हें रिहा कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुजरात सरकार के इस फैसले को पलट दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने आदेश में कहा है कि सभी 11 आरोपियों को दो हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा. बिलकिस बानो केस में 12 आरोपी थे. एक की मौत हो गई थी. 2008 में इन 11 लोगों को दोषी करार दिया गया था. बिलकिस के साथ गैंगरेप करने और उनकी मां, चचेरे भाई उसकी साढ़े 3 साल की बच्ची समेत कुल 14 लोगों की हत्या करने को लेकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.


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मुख्य संपादक : मेहबूब सर्जेखान . संपर्क : 9503293636

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