महाराष्ट्र में कल से नये आपराधिक कानून लागू हो जायेंगे


  1. पुणे न्यूज एक्सप्रेस :

महाराष्ट्र पुलिस ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्यायिक संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय सतर्कता अधिनियम के साथ बदल कर साक्ष्य अधिनियम लागू करने की तैयारी कर रही है कहा कि 90 प्रतिशत पुलिस बल नए कानूनों को लागू करने के लिए प्रशिक्षित है। महाराष्ट्र पुलिस अकादमी ने विभिन्न स्तरों पर पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए कई मॉड्यूल बनाए हैं। हमने 74 लघु वीडियो भी बनाए हैं, जो नए आपराधिक कानूनों से निपटने में पुलिस का मार्गदर्शन करेंगे और उनका उपयोग कभी भी किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि इन तीनों दंड कानूनों का मराठी में अनुवाद किया गया है।

यह स्वीकार करते हुए कि पुलिस को नए कानूनों को लागू करने और गंभीर अपराध जांच की वीडियो रिकॉर्डिंग को अनिवार्य बनाने जैसी कुछ नई आवश्यकताओं को पूरा करने में व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, उन्होंने कहा, ‘हमें अभी तक वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए कोई मैनुअल नहीं दिया गया है। तो यह माना जाता है कि हम अपने निजी फोन का उपयोग कर रहे होंगे। ऑनलाइन प्राप्त हर शिकायत को एफआईआर में तब्दील कर दिया जाएगा। लेकिन यह कैसे काम करता है क्योंकि लोग बहुत सारी धोखाधड़ी वाली कॉलें करते हैं? इसे अवश्य देखा जाना चाहिए।

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भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) में धारा 69 जोड़ी गई है, जो यह प्रावधान करती है कि यदि कोई पुरुष किसी महिला से शादी करने का वादा करता है लेकिन वास्तव में उससे शादी करने का इरादा नहीं रखता है और फिर भी उसके साथ सहमति से यौन संबंध बनाता है, तो यह एक आपराधिक अपराध होगा जिसके लिए 10 साल की सजा दी जाएगी। सज़ा कई साल तक की जेल हो सकती है. महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी प्रवीण दीक्षित ने कहा, ”यह एक नई धारा है, जो इन मामलों (शादी के झूठे वादे के तहत बलात्कार) को बलात्कार के मामलों से अलग करती है।” उन्होंने यह भी बताया कि नए कानून अपराधी को दंडित करने के लिए नहीं बल्कि न्याय देने के लिए हैं। चार साल के अध्ययन में सभी संबंधित पक्षों के विचारों को ध्यान में रखा गया और इस नए कानून का उपयोग पहली बार अधिकतम सजा के लिए किया जाएगा, जिससे कम से कम छह छोटे अपराधों के लिए सजा बढ़ जाएगी, खासकर बीएनएस में 511 धाराओं की संख्या बढ़ जाएगी। आईपीसी को घटाकर 358 कर दिया गया है.


pune news express

मुख्य संपादक : मेहबूब सर्जेखान . संपर्क : 9503293636

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